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मालेगांव गांव बम धमाकों के मुख्य आरोपी कर्नल पुरोहित को सुप्रीम कोर्ट ने दी जमानत





मालेगांव बम धमाकों के मुख्य आरोपी कर्नल श्रीकांत पुरोहित (रिटायर्ड) को सुप्रीम कोर्ट से आज (21 अगस्त) को जमानत मिल गई है, न्यायमूर्ति न्यायमूर्ति अभय मनोहर सप्रे और आर के अग्रवाल ने पुरोहित को इस निर्देश के साथ  जमानत दी है कि वह कभी सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे. कर्नल पुरोहित इस समय नवी मुंबई के तलोजा जेल में बंद है।

कर्नल पुरोहित को जमानत मिलने पर उनकी पत्नी अपर्णा पुरोहित ने फैसले पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि 'आज मैं बहुत खुश हूं, अब वो अपने परिवार के साथ होंगे, हमारे लिए ये बहुत मुश्किल समय रहा है।

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गौरतलब है कि कर्नल पुरोहित 2008 हुए मालेगांव बम धमाकों के मुख्य आरोपी है. इस विस्फोट में 6 लोगों की जानें गई थी. सुनवाई के दौरान पुरोहित ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि वह पिछले 9 वर्ष से जेल में हैं, इसलिए जमानत पाने के हकदार हैं. ज्ञात हो कि कर्नल पुरोहित ने हिंदू राष्ट्र की लड़ाई के 'अभिनव भारत' के नाम से एक संस्था का गठन किया था.
पुरोहित 'अभिनव भारत' के गठन से पहले फौज में थे. जांच एजेंसियों ने पूर्व में मालेगांव विस्फोट के तार 'अभिनव भारत' से जोड़े थे।


सुप्रीम कोर्ट में कर्नल पुरोहित ने मालेगांव बम धमाकों में अपने शामिल होने से इनकार करते हुए कहा कि 'यदि यह मान भी लिया जाये कि मुझपर पर लगाया गया बम की आपूर्ति करने का आरोप सही भी है तो उसे अब जेल से बाहर होना चाहिए क्योंकि इस अपराध की अधिकतम सजा 7 वर्ष है जो वह मैं ही काट चुका है।


मालेगांव बम धमाकों में कर्नल पुरोहित के साथ ही साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को भी आरोपी बनाया गया था, जिसमें सबूतों के अभाव में साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को पहले ही जमानत दे दी गई थी. जबकि कर्नल पुरोहित ने 25 अप्रैल को मुंबई हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी।

गौरतलब कि 9 वर्षों से जेल में बंद कर्नल पुरोहित की जमानत का राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने विरोध किया था. एनआईए ने कहा कि मालेगांव बम ब्लास्ट में उनके शामिल होने के पर्याप्त साक्ष्य मौजूद हैं।

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