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योगी सरकार ने मदरसों के लिए जारी किया नया आदेश






मुख्यमंत्री


मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में स्थित सभी मदरसों को लेकर अब एक नया आदेश जारी किया है. इस आदेश के तहत सभी मदरसों को रजिस्टर्ड करवाना अनिवार्य होगा, ज्ञात हो कि बीते 15 अगस्त को उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के सभी मदरसों में तिरंगा फहराने और वीडियोग्राफी कराने का आदेश दिया था. मदरसों में तिरंगा फहराने के आदेश का पूरी तरह पालन न करने वालों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी, इसके लिए सरकार ने सभी मदरसों के फोटोग्राफ्स और वीडियोग्राफी की जांच का आदेश दिया है।

सरकार द्वारा आज जारी किए गए नये आदेश में प्रदेश में संचालित होने वाले सभी मदरसों को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया जायेगा। मदरसों में होने वाली धांधली को रोकने के लिए योगी सरकार ने शुक्रवार (18 अगस्त) को एक वेब पोर्टल लाॅन्च किया है, इस पोर्टल की मदद से राज्य से वित्तीय सहायता प्राप्त सभी सरकारी एवं गैर सरकारी मदरसों को आॅनलाइन किया जायेगा.

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वेब पोर्टल लाॅन्च के मौके पर यूपी शिक्षा मंत्री एल एन सिंह ने कहा "हमने ये मदरसों में शिक्षा के सुधार के लिए किया है", गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश में 8000 मदरसे रजिस्टर्ड हैं जो उत्तर प्रदेश मदरसा परिषद के अंतर्गत आते हैं। तथा इनमें से 560 मदरसे ऐसे हैं जिनको पूरी तरह से प्रदेश सरकार से वित्तीय सहायता प्राप्त हैं और राज्य सरकार ही इनका खर्च वहन करती है।


ऑनलाइन पोर्टल पर सभी मदरसों की तस्वीर भी प्रकाशित की जायेंगी और साथ साथ वेबसाइट पर अध्यापकों के पद का नाम, मदरसे में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या और रिक्त पदों का भी ब्योरा मौजूद रहेगा।


मदरसे के सभी अध्यापक और कर्मचारी के वेतन सहित तमाम बिलों के भुगतान के लिए यहीं से आवेदन कर सकते हैं, किसी भी तरह के विवाद के निपटारे के लिए ऑनलाइन व्यवस्था की गई है, यही नहीं अधिकारियों की मंजूरी के बाद अध्यापकों और कर्मचारियों के वेतन को सीधे उनके बैंक खाते में ट्रांसफर किया जा सकेगा।


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